Luggage Stolen in Train: रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रा करते समय लगेज या सामान की चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। यह एक सामान्य समस्या है और यात्री अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर सकते है। यदि किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो उसे तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए यात्री को रेलवे स्टेशन के आरपीएफ कार्यालय में जाना होगा।
सामान चोरी होने की दशा में यदि यात्री रेलवे के नियमानुसार काम नहीं करेगा तो उसको अपने सामना के साथ ही मुआवजा राशि भी नहीं मिलेगी।
सामान चोरी होने का नियम
रेलवे की वेबसाइट के अनुसार, यदि किसी यात्री की रास्ते में सामान की चोरी हो जाती है तो उसे तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए यात्री को ट्रेन के किसी भी कर्मचारी से संपर्क कर सकता है, जैसे कि ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड, या जीआरपी एस्कॉर्ट।
इन कर्मचारियों से यात्री को प्राथमिकी फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में, यात्री को अपना नाम, पता, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, सीट नंबर, और सामान की सूची सहित सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। शिकायत दर्ज करने के बाद यात्री को आरपीएफ कार्यालय से शिकायत की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए।
मुआवजे के नियम जाने
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि आपने अपना सामान रेलवे के लगेज के लिए बुक कराया है और फीस भरी है, तो सामान के खो जाने या नुकसान होने पर रेलवे जिम्मेदार होगा। रेलवे आपको सामान की पूरी कीमत मुआवजे के तौर पर देगा। हालांकि यदि सामान की बुकिंग नहीं कराई गई है तो रेलवे केवल 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही भुगतान करेगा।
यह राशि सामान के खो जाने या नुकसान होने के समय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि सामान चोरी हो जाता है तो मुआवजा राशि सामान की खरीद मूल्य पर आधारित होगी। यदि सामान खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मुआवजा राशि सामान के बाजार मूल्य पर आधारित होगी
रेलवे में सामान बुक करते समय ध्यान दें
- अपने सामान की पूरी सूची बनाएं और उसका मूल्य निर्धारित करें।
- अपने सामान की तस्वीरें लें।
- अपने सामान को रेलवे के लगेज के लिए बुक करें और फीस भरें।
- अपने सामान की बुकिंग की रसीद रखें।
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